उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष, जोगी राम जैन ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आम माफी योजना के पहले चरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी है। उन्होंने बताया कि आम माफी योजना के पहले चरण में संपत्तिकरदाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में शत् प्रतिशत की छूट व मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण नागरिक आम माफी योजना के पहले चरण का लाभ नहीं उठा पाए थे जिसे देखते हुए पहले चरण की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है।
जोगी राम जैन ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों के लिए तीन चरण में आम माफी योजना प्रारंभ की थी। उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक पहले चरण में किसी भी कारणवश अपना बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाता है तो वे दूसरे और उसी प्रकार तीसरे चरण में अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा कर इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकता है।