दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक राजधानी में E-रिक्शों का परिचालन अवैध है। Highcourt ने कहा है कि इनके परिचालन को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाये जाने तक उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक राजधानी में E-रिक्शों का परिचालन अवैध है। Highcourt ने कहा है कि इनके परिचालन को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाये जाने तक उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।