(MP) धनपुरी थाना क्षेत्रांतर्गत दिनांक 28.06.2020 को ग्राम चरका घुसरान टोला निवासी 20 वर्षीय नवविवाहिता कल्लू उर्फ पुष्पा कोल पति श्रीपाल कोल के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। जिस पर पुलिस ने मृतिका कल्लू उर्फ पुष्पा कोल का मर्ग कायम कर जांच विवेचना में लिया। दौरान मर्ग जांच मृतिका के परिजनों के कथन लिये गये जिन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका पुष्पा कोल की शादी एक वर्ष पूर्व श्रीपाल कोल निवासी चरका ब्यौहारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से मृतिका का पति मृतिका से पैसा छुड़ाकर शराब पीकर दुख तकलीफ दिया करता था व मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने दिनांक 28.06.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच पर पुलिस ने दिनांक 21.07.2020 को आरोपी पति श्रीपाल कोल पिता कलिया कोल निवासी ग्राम चरका घुसरान टोला ब्यौहारी के विरूद्ध धारा 498ए,306 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस मैथ्यू के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी ब्यौहारी श्री भविष्य भास्कर के नेतृत्व में थाना प्रभारी ब्यौहारी द्वारा पुलिस टीम तैयार की गई जिन्हें मामले के आरोपी श्रीपाल कोल की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.07.2020 को आरोपी श्रीपाल कोल को उसके निवास स्थल चरका घुसरान टोला से गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण कार्यवाही एसडीओपी ब्यौहारी श्री भविष्य भास्कर के नेतृत्व में थाना प्रभारी ब्यौहारी निरीक्षक अनिल पटेल, प्र0आर0 अंजनी तिवारी, धनुषधारी एवं आर0 सौरभ मिश्रा की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
जैतपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कई वर्षाें से फरार स्थाई वारंटी हुआ गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन में जिले में चल रही अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ में दिनांक 21.07.2020 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस0 मैथ्यू एवं एसडीओपी धनपुरी भरत दुबे के मार्गदर्शन में जैतपुर पुलिस ने प्रकरण क्रमांक 252/17 धारा 379,34 भादवि के मामले में 03 साल से फरार स्थाई वारंटी कमलभान सिंह पिता सुखसेन सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम भोगड़ा थाना जैतपुर, को मुखबिर सूचना पर ग्राम कचहरी थाना जैतपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी जैतपुर निरीक्षक नरेन्द्र सिंह राजपूत, प्र0आर0 प्रताप सिंह राठौर, आर0 नरेन्द्र यादव, शिवकुमार एवं गुड्डू यादव की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
खैरहा पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूमते व्यक्ति को पकड़ा
थाना खैरहा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.07.2020 को मुखबिर सूचना मिली की राजेन्द्रा कालोनी में एक व्यक्ति लोहे का धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा कि योगेन्द्र सिंह उर्फ दादू पिता धीरेन्द्र सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी सरईकापा थाना बुढार, नाम का व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार चाकू लेकर घूमता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़कर उसके कब्जे से लोहे का धारदार चाकू ज़ब्त किया। पुलिस द्वारा उक्त हथियार रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिस पर पुलिस ने आरोपी योगेन्द्र सिंह उर्फ दादू के विरूद्ध धारा 25(बी) आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है। उक्त कार्यवाही में प्र0आर0 ज्ञानेन्द्र सिंह एवं रोशन कुमार की प्रमुख भूमिका रही।
शहडोल पुलिस ने 05 अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर की अवैध शराब ज़ब्त
थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.07.2020 को इन्द्रानगर एवं छोटी अमलाई में अवैध शराब बिक्री करने की मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दबिश देकर क्रमशः उमा बैगा पति रमेश बैगा उम्र 34 वर्ष निवासी इन्द्रानगर अमलाई, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 08 लीटर हाथ भट्ठी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 800 रूपये एवं रामदीन बैगा पिता चुन्नू बैगा उम्र 55 वर्ष निवासी छोटी अमलाई, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 06 लीटर हाथ भट्ठी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 600 रूपयेे, मौके पर ज़ब्त की गई। पुलिस द्वारा शराब रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपियों ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिस पर पुलिस ने दोनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही में उनि0 सुन्दरलाल तिवारी एवं प्र0आर0 भूपेन्द्र अहिरवार की सराहनीय भूमिका रही।
थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.07.2020 को ग्राम मलदा एवं खन्नौधी में अवैध शराब बिक्री करने की मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दबिश देकर क्रमशः परमलाल वर्मा पिता गेदंेलाल वर्मा निवासी मलदा, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 38 पाव हाथ भट्ठी की बनी देशी महुआ शराब कुल कीमत करीब 2,840 रूपये एवं सतेन्द्र चतुर्वेदी पिता पन्नालाल चतुर्वेदी निवासी खन्नौधी, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 37 पाव हाथ भट्ठी की बनी देशी महुआ शराब कुल कीमत करीब 3,480 रूपयेे, मौके पर ज़ब्त की गई। पुलिस द्वारा शराब रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपियों ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिस पर पुलिस ने दोनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही में सउनि0 नन्द कुमार कछवाहा एवं प्र0आर0 रामानन्द तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
थाना धनपुरी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.07.2020 को पुरानी बस्ती धनपुरी में अवैध शराब बिक्री करने की मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दबिश देकर सुन्दरलाल लोधी पिता जगदीश लोधी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं0 20 पुरानी बस्ती धनपुरी, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 06 लीटर हाथ भट्ठी की बनी देशी महुआ शराब कुल कीमत करीब 720 रूपये मौके पर ज़ब्त की गई। पुलिस द्वारा शराब रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही में सउनि0 प्रेमचन्द मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही।
थाना जयसिंहनगर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.07.2020 को ग्राम मसियारी में अवैध शराब बिक्री करने की मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दबिश देकर बाबी बाई जैसवाल पति दयाराम जैसवाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मसियारी जयसिंहनगर, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 04 लीटर हाथ भट्ठी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 400 रूपये मौके पर ज़ब्त की गई। पुलिस द्वारा शराब रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपिया ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिस पर पुलिस ने आरोपिया बाबी बाई जैसवाल के विरूद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही में प्र0आर0 विनोद सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
पपौंध पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करता ट्रैक्टर ज़ब्त किया
थाना पपौंध क्षेत्रांतर्गत दिनांक 22.07.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को ग्राम खैरा तिराहा मेन रोड पर एक नीले रंग का बिना नंबरी पावर ट्रैक ट्रैक्टर मय ट्राली रेत लोड खैरा नाला की तरफ आता दिखा। जिसे पुलिस द्वारा रोककर ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई जिसने अपना नाम कल्लू उर्फ प्रीतपाल यादव पिता स्व0 गोपी यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम खैरा थाना पपौंध, एवं वाहन मालिक का नाम मनदीन यादव निवासी ग्राम खैरा थाना पपौंध, बताया। पुलिस द्वारा वाहन में लोड रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज (रॉयल्टी) एवं लायसेंस मांगने पर वाहन चालक ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये एवं बिना नंबर के ट्रैक्टर में खैरा नदी से अवैध रेत लोड कर आपने चाचा मनदीन यादव के घर ग्राम खैरा ले जाना बताया। जिस पर पुलिस ने मौके पर रेत से भरा ट्रैक्टर ज़ब्त कर थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया तथा आरोपी ट्रैक्टर चालक कल्लू उर्फ प्रीतपाल यादव एवं मालिक मनदीन यादव के विरूद्ध धारा 379,414,34 भादवि व 3/181, 77/177(ख), 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की है एवं 4/21 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम के तहत इस्तगासा तैयार कर खनिज कार्यालय पेश किया है। उक्त कार्यवाही में प्र0आर0 वीरेन्द्र तिवारी एवं आर0 अजय वर्मा की मुख्य भूमिका रही।